दिल्ली हिंसा: इशरत जहां की अर्जी कोर्ट ने किया खारिज

नई दिल्ली
दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी और कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को शादी के लिए मिली 10 दिन की अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाने से पटियाला हाउस कोर्ट ने इनकार कर दिया. इशरत जहां की तरफ से अर्जी लगाई गई थी कि उसको कोविड-19 के लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ने अभी कोरोना टेस्ट कराने के लिए 5 से 7 दिन का इंतजार करने का निर्देश दिया है.
लिहाजा कोर्ट 10 दिन की अंतरिम जमानत की अवधि को 4 हफ्ते के लिए और बढ़ा दे, ताकि अगर टेस्ट में करोना की पुष्टि हो तो वे इलाज के बाद ठीक होकर जेल वापस लौट सके. इशरत जहां की अर्जी पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था.
दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी ने कोर्ट को बताया, डॉक्टर का मानना है कि यह साधारण फ्लू के लक्षण हो सकते हैं. इसके अलावा इशरत जहां का कोरोना टेस्ट जेल के अंदर भी किया जा सकता है. इसलिए शादी के लिए दी गई 10 दिन की अंतरिम जमानत को फिलहाल बढ़ाया जाना ठीक नहीं होगा.
दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में इशरत जहां की अर्जी को खारिज कर दिया और उन्हें शुक्रवार 19 जून को दोबारा वापस तिहाड़ जाने के लिए पुलिस के सामने सरेंडर करने के निर्देश दे दिए गए हैं.
नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली हिंसा मामले में कांग्रेस की पूर्व निगम पार्षद इशरत जहां को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया था. शादी के लिए इशरत जहां को कोर्ट से 10 से 19 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी. इशरत जहां को कोर्ट की तरफ से 1 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई थी.
इशरत जहां का 12 जून को दिल्ली के जगतपुरी में निकाह हुआ है. इशरत जहां के वकील ललित वलेचा ने आजतक से बातचीत करते कहा कि 16 जून को इशरत को कोरोना के लक्षण आने शुरू हुए थे, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें एक हफ्ते का इंतजार करने को कहा था, जिससे यह साफ हो सके कि यह फ्लू है या कोरोना. हालांकि, कोर्ट ने इशरत जहां के वकील की सभी दलीलों को खारिज करते हुए पुलिस के सामने सरेंडर करने के आदेश दिया है.